Home Uncategorized रायपुर : ​​​​​​​प्रभारी अधिकारी भू-आबंटन एवं अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर को नोटिस

रायपुर : ​​​​​​​प्रभारी अधिकारी भू-आबंटन एवं अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर को नोटिस

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Notice to the officer in charge of land allotment and additional tehsildar Raipur
notice
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भूमि आबंटन के लिए त्रुटिपूर्ण इश्तिहार जारी करने का मामला

रायपुर, 03 जनवरी । bhoo-aabantan रायपुर के ग्राम बोरियाखुर्द में सामुदायिक भवन के लिए शासकीय भूमि आबंटन के संबंध में त्रुटिपूर्ण इश्तिहार जारी करने के मामले में कलेक्टर रायपुर में (bhoo-aabantan) भू-आबंटन शाखा के प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। 

ज्ञातव्य है कि उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा शासकीय भू-आबंटन के लिए निर्धारित नियम के पालन में लापरवाही बरतते हुए दावते इस्लामी संस्था छत्तीसगढ़ रायपुर को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु बोरियाखुर्द में 10 हेक्टेयर (bhoo-aabantan) भूमि आबंटन के लिए इश्तिहार जारी किया गया। सामुदायिक भवन के लिए संस्था की ओर से यह आवेदन सैय्यद कलीम द्वारा 28 जनवरी 2021 को दिया गया था।

आवेदन प्राप्त होने पर अत्तिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रारंभिक प्रक्रिया अंतर्गत इश्तिहार प्रकाशन हेतु ज्ञापन जारी किया गया। इश्तिहार प्रकाशन उपरान्त आवेदक द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन यह कहकर वापस ले लिया गया कि त्रुटिवश उनके द्वारा रकबा 10 हेक्टेयर लिखा गया है, जबकि उन्हें केवल 10 हजार वर्गफुट की ही आवश्यकता है।

उनके द्वारा आवेदन पत्र में खसरा नंबर भी गलत लिखा गया है। इसके पश्चात् तहसीलदार न्यायालय द्वारा 01 जनवरी 2022 को आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया। 


यहां यह उल्लेखनीय है कि आरबीसी के प्रावधान अंतर्गत 10 हजार वर्गफुट भूमि आबंटन तहसीलदार/जिला स्तर पर नहीं किया जा सकता। किसी संस्था को भूमि आबंटन विस्तृत प्रक्रिया/दावा आपत्ति पश्चात शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है।