रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती का निर्णय ले लिया है। इस भर्ती मे मिडिल स्कूल में विषयवार विशेषज्ञ स्नातकों की भर्ती करने संबंधित विषय बंधन राजपत्र लागू करने छत्तीसगढ़ विषय बाध्यता मंच ने मांग की है। 11 जुलाई-2023 के राजपत्र से प्रदेशभर के बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर होकर शिक्षा गुणवत्ता गिर रही है। प्राईवेट, एकलव्य, आत्मानंद में आरटीई-2009 का प्रावधान विषय बाध्यता है और बाकी सरकारी स्कूल जहां गरीब, पिछड़े, आदिवासी, किसान परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, वहां मिडिल कक्षाओं में विज्ञान वाला संस्कृत और आर्ट्स वाला गणित पढ़ा रहा है, यह आरटीई कानून-2009 के शिक्षा में क्वालिटी और इक्वालिटी का उल्लंघन है। एक ही विषय के तीन-तीन शिक्षक भरें हैं, यह पिछली गैर विषयवार भर्ती का परिणाम है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का खुला उल्लंघन है। कक्षा 9वीं में कमजोर बेस वाले विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। अतः विषयबाध्यता मंच ने 30 जनवरी 2025 के सीएम के निर्णय विषय बंधन लागू करने और पूर्व राजपत्र विलोपन निर्देश का पालन करने की मांग रखी है।