दुर्ग. आबकारी आयुक्त श्याम धावड़े के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह के दिशा-निर्देश उपायुक्त आबकारी जी.के भगत व प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में दिनांक 30 अप्रैल 2025 को प्रातः गश्त के दौरान आबकारी विभाग जिला दुर्ग के द्वारा वृत-दुर्ग आंतरिक दक्षिण के अन्तर्गत ग्राम घोरारी में अवैध शराब के निर्माण/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर 200 लीटर महुआ शराब तथा 4000 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य 230000/- रूपये है। खेत के रास्ते अज्ञात आरोपीगण भाग निकले मौके पर 15 भट्टियां मिली जिसे नष्ट किया गया। उक्त प्रकरण में अज्ञात के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर अरविन्द साहू, आबकारी उप निरीक्षक द्वारा विवेचना में लिया गया है।
इस प्रकरण मे सहायक जिला आबकारी अधिकारी निर्मला ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक प्रियंक ठाकुर, हरीश पटेल, भोजराम रत्नाकर, गीतांजलि ताराम मुख्य आरक्षक संतोष दुबे, प्रह्लाद राजपूत ,आरक्षक देव् प्रसाद पटेल ,अशोक वर्मा ,संदीप तिर्की एवं ड्राइवर राजू धनराज, दुर्गेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।