Home Uncategorized सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों को तेजी के साथ पूर्ण करने कलेक्टर...

सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों को तेजी के साथ पूर्ण करने कलेक्टर ने दिए निर्देश।

133
0
Spread the love

बीजापुर-जिले मेंं विभिन्न मदों के तहत् स्वीकृत निर्माण कार्याें को तेजी के साथ संचालित कर नियत समयावधि में पूर्ण किया जाये।इस दिशा में सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर द्रुत गति से संचालित किया जाये।उक्त निर्देश कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने कलेक्टोरेट में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्माण एजेंसीज के अधिकारियों एवं ठेकेदारों को दिये।बैठक में डीआईजी सीआरपीएफ कोमलसिंह,पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप सहित लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क, सेतु निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वयन ईकाई के अधिकारी तथा ठेकेदार मौजूद थे।

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने बैठक के दौरान जिले मेें स्वीकृत एवं प्रगतिरत् सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की कार्यवाॅर जानकारी ली और निर्देशित किया कि इन सभी निर्माण कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से संचालित किया जाये।इस दिशा में सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री एवं उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही श्रमिकों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। वहीं नियमित रूप से उक्त निर्माण कार्यों को संचालित किया जाये और माॅनिटरिंग कर गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदंडों का परिपालन किये जाने सहित अद्यतन प्रगति लायी जाये।

कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने भोपालपटनम से तारलागुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के डामरीकरण कार्य को शीघ्र पूरा करने कहा।वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 63 में बरदेला एवं जांगला पुलिया एवं तुमनार पुल निर्माण को तेजी के साथ संचालित कर आगामी 30 जून तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने अबूझमाड़ ईलाके के गांवों को जोड़ने वाली इंद्रावती नदी पुल निर्माण को द्रुत गति से संचालित कर अद्यतन प्रगति लाने कहा।उन्होने राष्ट्रीय राजमार्ग 63 में नेलसनार के समीप सड़क निर्माण को तेजी के साथ संचालित करने सहित उक्त स्थल पर सुरक्षा संकेतक लगाये जाने के निर्देश दिये।कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने जिले के अंदरूनी ईलाकों में संचालित सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों को वरीयता देकर संचालित करने कहा और इन निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर गिट्टी एवं मुरम खदान चिन्हीत कर नियमानुसार उपयोग किये जाने के निर्देश दिए।