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नशीली दवाओं की तस्करी में बार-बार पकड़े जाने का आरोपी को 6 माह के लिए जेल भेजा

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कवर्धा। पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज दीपक कुमार झा के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह कवर्धा के नेतृत्व में कबीरधाम पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में, गयासुद्दीन पिता शब्बीर खान, निवासी बीचपारा कवर्धा, जिला कबीरधाम को पीआईटीएनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के प्रतिवेदन के आधार पर यह आदेश दुर्ग संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर (भा.प्र.से.) द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत गयासुद्दीन को नशीली दवाओं की तस्करी में बार-बार संलिप्त पाए जाने के कारण 6 माह तक जेल में रखने का आदेश दिया गया है। एक्ट के तहत जेल भेजे जाने का यह पहला मामला है. इसमें खास बात यह है की आरोपी को जमानत भी नहीं मिलेगी।

पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिनियम 1985 लागू किया गया था, लेकिन कुछ अपराधी बार-बार इस अवैध व्यापार में लिप्त हो जाते थे और कानूनी प्रक्रिया से बच निकलते थे। इसी को रोकने के लिए 1988 में अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत, ऐसे अपराधियों को अधिकतम 1 वर्ष तक बिना नियमित मुकदमे के जेल में रखा जा सकता है, ताकि वे समाज में नशीली दवाओं का कारोबार न कर सकें और नशे की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

कबीरधाम पुलिस लंबे समय से गयासुद्दीन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। उसके खिलाफ पहले भी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे, और वह लगातार नशीली दवाओं की तस्करी में संलिप्त पाया गया। उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज दीपक झा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने एक्ट के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

0 नशा मुक्त समाज ही सुरक्षित समाज की नींव है।
कबीरधाम पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि यदि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री, या सेवन से संबंधित कोई भी सूचना मिलती है, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्ततम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्त समाज ही सुरक्षित समाज की नींव है। कबीरधाम पुलिस इसी संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है।
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