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रिलायंस समझौते में किशोर बियानी को कोर्ट से राहत, संपत्ति कुर्क करने के आदेश लगाई रोक

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को राहत देते हुए संपत्ति कुर्की के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें फ्यूचर ग्रुप को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रीटेल के साथ 24713 करोड़ रुपये की डील को आगे बढ़ने से रोका गया था। अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी ऐमजॉन ने इस सौदे पर आपत्ति जताई थी।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर ऐमजॉन को नोटिस जारी किया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने फ्यूचर और रिलायंस के सौदे को रोक दिया था। फ्यूचर ने इसे चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। सिंगल बेंच ने साथ ही फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी और अन्य की संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दिया था। लेकिन डिवीजन बेंच ने इस पर भी रोक लगा दी। बेंच ने किशोर बियाणी और अन्य को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
सिंगल बेंच ने ऐमजॉन की याचिका पर फ्यूचर और रिलायंस के सौदे पर रोक लगाई थी। सिंगापुर के एमरजेंसी आर्बिटेटर ने पिछले साल 25 अक्टूबर को फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस को अपना सौदा आगे नहीं बढ़ाने को कहा था। इस आदेश को लागू करवाने के लिए ऐमजॉन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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