नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की मांग को ध्यान में रखते हुए विशेष अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मिशेल ने बुधवार को गुडफ्राइडे और ईस्टर मनाने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी। इस पर जांच एजेंसियों ने गुरुवार को कोर्ट से कहा कि मिशेल कस्टडी में रहते हुए भी ईस्टर मना सकता है। अगर वह बाहर जाकर कोई बयान देता है तो इससे जांच बेपटरी हो सकती है। मिशेल पर वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में 225 करोड़ रुपए की दलाली लेने का आरोप है।
मिशेल ने बुधवार को लगाई थी अर्जी
मिशेल ने 17 अप्रैल को ही कोर्ट में सात दिन की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। इसमें कहा गया कि मिशेल परिवार के साथ गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाना चाहता है। जांच एजेंसियों (ईडी और सीबीआई) की ओर से विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर डीपी सिंह ने पैरवी की जबकि वकील विष्णु शंकर ने मिशेल का पक्ष रखा। डीपी सिंह ने कहा, ”भारत त्योहारों का देश है। हर कैदी की अपने धर्म में आस्था है। हम उसे केवल त्योहार मनाने के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकते।”
ईडी ने कहा, ”ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके बूते आवेदक को जमानत दी जाए।” विष्णु शंकर ने कहा, ”ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर की जा चुकी है। ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ किए जाने का सवाल नहीं उठता।” वकील ने कहा, ”एजेंसी ने बीते साल क्रिसमस के दौरान मिशेल से पूछताछ की थी। तब भी उसने जांच में पूरा सहयोग किया था।”
