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सरकारी नौकरी में प्रमोशन में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि इससे पूर्व इस मामले में 30 अगस्त को संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
गौरतलब है कि 2006 में एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रमोशन देने के लिए संबङ्क्षधत राज्य को उचित कारण बनाते होंगे। इनमें पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की कमी और प्रतिभागी की।
वहीं आज कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर 2006 का फैसला बरकरार रखा है और कहा कि एम नागराज मामले में फिर विचार की जरूरत नहीं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 2006 में नागराज मामले में दिए गए उस फैसले को सात सदस्यों की पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी) एवं अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को नौकरियों में तरक्की में आरक्षण देने के लिए शर्तें तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में एससी/एसटी आरक्षण के लिए कोई डेटा जमा करने की जरूरत नहीं है।
रोहित खडतकर
समय दर्शन

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