सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत अयोग्य करार दिया गया व्यक्ति किसी सियासी पार्टी का प्रमुख नहीं रह सकता।
नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत अयोग्य करार दिया गया व्यक्ति किसी सियासी पार्टी का प्रमुख नहीं रह सकता। फैसले से नवाज शरीफ को पीएमएल-एन के अध्यक्ष पद से अब हटना पड़ेगा। दरअसल पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद नवाज ने पीएम पद से इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराया था। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की बेंच ने ये फैसला विवादित इलेक्शन एक्ट 2017 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया।
