बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है। राजधानी ढाका में विशेष अदालत ने 72 वर्षीय खालिदा जिया को जिया अनाथालय ट्रस्ट को मिले दो लाख52 हजार डॉलर के गबन के संबंध में यह सजा दी है। इसी मामले में उनके पुत्र तारिक रहमान और चार अन्य को दस-दस साल की सजा दी गई है।

भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई से बचने की खालिदा जिया ने अंतिम कोशिश भी की। लेकिन, 30 नवंबर, 2014 को सारी कोशिशें तब नाकाम हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके अभ्यारोपण को चुनौती देने वाली उनकी अपील को स्वीकार नहीं किया था और उनसे निचली अदालत में सुनवाई का सामना करने को कहा था। उससे पहले 19 मार्च, 2014 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत में उस सुनवाई को सही ठहराया था। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने उन पर भ्रष्टाचार के दो आरोप लगाये थे।
एसीसी का आरोप है कि यह ट्रस्ट और एक अन्य ट्रस्ट – जिया चैरिटेबल ट्रस्ट बस कागजों पर थे तथा जब जिया 2001-2006 की बीएनपी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री थीं तब इन दोनों संगठनों के नाम पर बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की गयी थी।