लाभपद धारण करने के मामले में अयोग्य घोषित आम आदमी पार्टी के विधायकों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज नई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में आप विधायकों को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों द्वारा लाभ का पद रखने के आरोप में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर नई याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। आप विधायकों ने कल दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने की थी। इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मुहर लगाई थी
