50 करोड़ रुपए के घोटाले की अग्रिम जमानत मामले में 10 मई को होगी सर्वोच्च अदालत में सुनवाई
बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को खारिज करने के लिए पुलिस की ओर से लगाई गई है याचिका
रायपुर. डॉ. पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत को लेकर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। डॉ. गुप्ता प्रदेश के एकमात्र मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में हुए करीब 50 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी वकील महेश जेठमलानी करेंगे। वकील महेश देश के जाने-माने वकील राम जेठमलानी के बेटे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट से डॉ. पुनीत गुप्ता को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ रायपुर पुलिस की ओर से याचिका लगाई गई है।
पुलिस का कहना है कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे डॉ. गुप्ता
दरअसल, डीकेएस अस्पताल में करीब 50 करोड़ के घोटाले मामले में तत्कालीन अधीक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता आरोपी हैं। इस मामले में डॉ. गुप्ता को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस पूछताछ में सहयोग करने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि इसके बावजूद डॉ. गुप्ता सहयोग नहीं कर रहे हैं। रायपुर की गोलबाजार थाना पुलिस ने उनको तीन बार नोटिस जारी किया था, तब कहीं 6 मई को वो पूछताछ के लिए आए।
अब पुलिस ने डॉ. पुनीत गुप्ता पर पूछताछ में सहयोग न करने की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत खारिज करने की मांग की गई है। पहले इस मामले की तारीख 7 मई तय की गई थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया। डॉ. गुप्ता के मामले की पैरवी महेश जेठमलानी करेंगे। इससे पहले महेश जेठमलानी नान घोटाले में आरोपी आईपीएस मुकेश गुप्ता और एसआईटी गठन किए जाने पर प्रार्थी धरमलाल कौशिक की ओर दायर याचिका पर उनकी पैरवी कर चुके हैं।

