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नीरव मोदी लंदन की अदालत में आज तीसरी बार जमानत अर्जी दाखिल करेगा

मार्च में नीरव की गिरफ्तारी हुई, दो बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी
नीरव 13700 करोड़ रु. के पीएनबी घोटाले का आरोपी, प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हैं भारतीय एजेंसियां
लंदन. पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी (48) बुधवार को लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में तीसरी बार जमानत अर्जी दाखिल करेगा। दो बार याचिका खारिज हो चुकी है। नीरव अदालत में पेश होगा या फिर वीडियोलिंक के जरिए सुनवाई होगी, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। नीरव साउथ-वेस्ट लंदन की वांड्सवर्थ जेल में है। मार्च में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
नीरव परिस्थितियों में बदलाव की दलील देकर जमानत मांगेगा
नीरव के प्रत्यर्पण मामले में भारत की ओर से पैरवी कर रहे क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के प्रवक्ता का कहना है कि नीरव नए सबूतों के आधार पर परिस्थितियों में बदलाव की दलील दे रहा है। उसे जज को इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा तभी जमानत अर्जी दाखिल करने की इजाजत मिलेगी।
29 मार्च की सुनवाई में नीरव के वकीलों ने 10 लाख पाउंड की जमानत और इलेक्ट्रॉनिक टैग के जरिए नीरव की गतिविधियों पर नजर रखने की बात रखी थी। लेकिन, जज एम्मा अर्बथनॉट ने कहा था कि यह बड़े फ्रॉड का मामला है जिससे भारतीय बैंक को नुकसान हुआ। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि सशर्त जमानत से भारत सरकार की चिंताएं खत्म हो जाएंगी।
जज ने इस बात पर भी जोर दिया कि नीरव ने गवाहों को जान से मारने की धमकी दी और सबूत नष्ट करने की कोशिश की। यह फ्रॉड के मामलों में बहुत असामान्य है। ब्रिटेन में नीरव का सामाजिक दायरा नहीं हैं। उसने 2017 में वनुआतु की नागरिकता लेने की कोशिश की थी। इससे पता चलता है कि वह अहम समय पर भारत छोड़ना चाहता था।
इस बात के आसार हैं कि सीपीएस टीम के वकील निक हर्न नीरव की तीसरी जमानत याचिका का भी इसी आधार पर विरोध करेंगे जिस आधार पर पिछली अर्जी खारिज हुई थी। 29 मार्च को दूसरी बार जमानत अर्जी खारिज होने के बाद 26 अप्रैल को वीडियोलिंक के जरिए नीरव के मामले की सुनवाई हुई थी। उस दिन नीरव ने जमानत अर्जी दाखिल नहीं की। पहली बार 19 मार्च को याचिका खारिज हुई थी। गिरफ्तारी के बाद पहली बार उसी दिन नीरव कोर्ट में पेश हुआ था।

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